इनकम टैक्स में चाहिए छूट तो 31 जुलाई से पहले करें निवेश, जानिए किन स्कीम पर मिलेगा छूट का फायदा
Written By: अमित कुमार
Mon, Jul 27, 2020 11:33 AM IST
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax) ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में निवेश की समयसीमा को 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया था. तो अगर आपने अभी तक आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हैं. यानी आप अभी भी निवेश करके टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं. इसके लिए आपके पास अभी 4 दिन का समय बकाया है. (Image: Reuters)
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इनकमट टैक्स विभाग ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी थी. विभाग ने ट्वीट में लिखा कि संकट के समय में लोगों की जरूरतों को समझते हुए हम एक बार फिर से डेडलाइन को बढ़ा रहे हैं. अब वित्तवर्ष 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग्स/इंवेस्टमेंट की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 है. विभाग ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बेहतर तरीके से प्लान करने में मद मिलेगी. (Image: Reuters)
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किन स्कीम में करें निवेश
TRENDING NOW
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ एक बेस्ट ऑप्शन है. इसके जरिए आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं. इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है लेकिन मैच्योरिटी के एक साल के भीतर इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है और आगे भी इसी तरह जारी रहेगा. इस स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं. (Image: Reuters)
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नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
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नेशनल सेविग्स सर्टिफिकेट (NSC)
अगर आप एनएससी में निवेश करते हैं तो आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत एनएससी में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर टैक्स छूट पा सकते हैं. इस निवेश विकल्प का मेच्योरिटी पांच साल की होता है. इसमें रिटर्न की गारंटी होती है. आप एनएससी में निवेश पर इनकम टैक्स (Income Tax) कटौती का फायदा भी ले सकते हैं. ब्याज दर की बात करें तो दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम में ब्याज दर की हर तिमाही समीक्षा की जाती है लेकिन एनएससी में निवेश के समय ब्याज दर पूरे मेच्योरिटी पीरियड तक के लिए एक ही रहती है. (Image: Reuters)
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